सरकारी नौकरी और प्रधानी एकसाथ चलाने पर डीएम ने दी नोटिस
फतेहपुर। कोआपरेटिव बैंक की नौकरी और ग्राम प्रधानी एक साथ चलाना पुरइन गांव के प्रधान को महंगा पड़ गया। जिलाधिकारी संजीव सिंह ने पुरइन ग्राम पंचायत के खाता संचालन पर रोक लगाते हुए ग्राम प्रधान शैलेंद्र सिंह को नोटिस जारी किया है। वहीं प्रकरण संज्ञान में आने पर बैंक प्रबंधन ने भी शैलेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया है। शैलेंद्र के पिता सुरेंद्र सिंह भी कोआपरेटिव बैंक में नौकरी करते हुए बीडीसी बन गए थे। अब उनके भी दोनों पदों पर संकट छा गया है।
कोऑपरेटिव बैंक के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शैलेंद्र सिंह पिछले चार साल से ऐरायां ब्लाक की पुरइन ग्राम पंचायत के प्रधान बने बैठे हैं। इतनी ही नहीं उनके पिता सुरेंद्र सिंह भी बैंक के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हुए वार्ड नंबर 42 दयालपुर से क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। पिता-पुत्र की यह जोड़ी ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य का मानदेय भी ले रही थी और बैंक से अपना वेतन भी ले रही थी। नियमत: बैंक से बिना अनुमति लिए कोई कर्मचारी चुनाव नहीं लड़ सकता। पर, ये दोनों पिता-पुत्र बिना अनुमति के चुनाव लड़े और दोनों पदों का एक साथ संचालन कर रहे थे और उनका लाभ ले रहे थे। इस मामले में जिलाधिकारी संजीव सिंह ने ग्राम पंचायत पुरइन के ग्राम निधि के खाता संचालन पर रोक लगा दी है। डीएम ने ग्राम प्रधान शैलेंद्र सिंह को नोटिस देकर उन्हें अपना पक्ष रखने को कहा है। इसी क्रम में बैंक प्रबंधन ने भी दोनों पिता-पुत्र को बैंक के नियमों के विपरीत काम करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। डीएम ने बताया कि नोटिस का जवाब संतोषजनक जवाब न मिलने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि दोनों ने अब तक जितना मानदेय लिया है, उसकी भी रिकवरी की जाएगी।
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