कोर्ट ने कोतवाल, विवेचकों को लगाई फटकार
फतेहपुर। आईटीआई रोड में मारपीट, बवाल, लूटपाट के मामले में मुख्य आरोपी को मंगलवार को जमानत मिल गई। कोर्ट ने कोतवाल, विवेचकों को जमकर फटकार लगाई। उनके खिलाफ अप्रंशसनीय कार्य की लिखापढ़ी का पत्र भी एसपी व पुलिस उच्चाधिकारियों को भेजा है।
आईटीआई रोड में 16 जुलाई को बीजेपी नेता अभिषेक शुक्ला और मौरंग कारोबारी व पूर्व प्रधान संतोष द्विवेदी के बेटे वैभव द्विवेदी पक्ष के बीच बवाल हुआ था। दोनों पक्षों से संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। वैभव पक्ष के खिलाफ लूट, मारपीट, बलवे के दो मामले दर्ज हुए थे। वैभव द्विवेदी की जमानत याचिका की जिला जज की अदालत में सुनवाई थी। मामले की केस डायरी समय से पुलिस ने नहीं पहुंचाई। तभी कोर्ट ने कोतवाल सत्येंद्र सिंह, विवेचक राधानगर चौकी इंचार्ज गोविंद सिंह, विवेचक जेल चौकी इंचार्ज राजेंद्र त्रिपाठी को तलब किया, जमकर फटकार लगाई। उसके बाद अप्रंशसनीय कार्य की लिखापढ़ी की। आईटीआई बवाल के विवेचक एसआई गोविंद सिंह ने पहले ही क्रास एफआईआर से लूट की धाराएं हटाई थी। अधिवक्ता राकेश वर्मा ने बताया कि कोर्ट ने क्रास एफआईआर, लूट संदिग्ध होने की दशा में वैैैभव की जमानत मंजूर की है।
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