स्पीड गवर्नर न मिला तो वाहनस्वामी भरेंगे जुर्माना

फतेहपुर : वाहनों की गति पर ब्रेक लगाने के शासन ने प्रत्येक चार पहिया वाहन में स्पीड गवर्नर डिवाइस लगवाना जरूरी कर दिया है। यदि इस पर लापरवाही बरती गई तो वाहन स्वामी को 4 हजार रुपये का अर्थदंड भरना पड़ेगा। इसकी चेकिग के लिए एआरटीओ प्रवर्तन व थाने की पुलिस टीमों को निर्देशित किया गया है। हालांकि एंबुलेंस, फायर बिग्रेड व पुलिस टीमों को गति में छूट दी गई। जबकि अन्य वाहनों को 80 किमी प्रति घंटे की दर से गाड़ी दौड़ सकती है। वही बाइक, स्कूटर आदि दो पहिया के वाहनों की गति 60 किमी प्रति घंटे की गति से गाड़ी दौड़ सकती है।

जिले में ट्रक 640, बसों 560, कार समेत अन्य 18 हजार,2 सौ 34 वाहन है। दो पहिया के 3 लाख 7 हजार 9 सौ 20 है। जिसमें चार पहिया के वाहनों पर स्पीड गवर्नर लगाना जरूरी है। जिसमें अभी तक एक तिहाई चार पहिया वाहनों में स्पीड गवर्नर लगे है और शेष वाहन बिना स्पीड गवर्नर है। जिससे ये वाहन अनियंत्रित होकर दौड़ते हैं। हादसों में कमी आएगी

एआरटीओ प्रशासन एके त्रिवेदी कहते हैं कि वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए स्पीड गवर्नर लगवाए जा रहे हैं। इसीलिए वाहनों की चेकिग तेज कर दी गई है। जिससे सर्वाधिक वाहनों में स्पीड गवर्नर लग सके और हादसों में कमी आए। वाहन की गति निर्धारित

ट्रक, बसे व अन्य चार वाहनों की गति- 80 किमी प्रति घंटा

बाइकें व अन्य वाहन की गति - 60

एंबुलेंस फायर बिग्रेड व पुलिस गाड़ी - आवश्यकता के अनुसार

Comments

Popular posts from this blog

*मा0 मंत्री कृषि ने 05 दिवसीय पारम्परिक मेला/महोत्सव का किया उद्घाटन*

सर्द हवा से बढ़ी ठिठुरन, ठंड से एक की मौत

*मानसिक दिव्यांगता प्रमाणीकरण शिविर*