हाईस्कूल पास ही बनेंगे सरकारी राशन विक्रेता

फतेहपुर: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कोटा चयन की नई गाइड लाइन जारी हो गयी है। अब उन्हीं लोगों का कोटा आवेदन स्वीकार होगा जिनकी योग्यता कम से कम हाईस्कूल या उसके समकक्ष होगी। पहले से लागू आरक्षण व्यवस्था में भी सरकार ने परिवर्तन कर नये आरक्षण के आधार पर कोटा चयन का आरक्षण तय किया है, अब पूर्व आरक्षण के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर लोगों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग का आरक्षण लाभ न लिया हो) दस फीसद आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

नई गाइड लाइन जारी करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव ओम प्रकाश वर्मा ने आयुक्त खाद्य एवं रसद तथा सभी जिलों के जिला अधिकारियों व जिला पूर्ति अधिकारियों को अनुपालन के निर्देश दिए हैं। अभी तक कोटा के आवेदन के लिए शिक्षा को लेकर अनिवार्यता नहीं थी, अर्हता में सिर्फ यह दर्शाया गया था कि कोटा का आवेदन करने वाला हिसाब रखने में सक्षम हो। ऐसी दशा में वह लोग भी कोटा पा जाते थे जो अशिक्षित होते हैं। सरकार ने कोटा अवधारणा में नया निर्देश जोड़ते हुए तय किया है कि किसी भी ग्राम सभा के लिए कोटे की दूसरी दुकान तभी आवंटित होगी जब पहली दुकान में चार हजार यूनिट से अधिक का भार होगा। जिन राशन की दुकानों को दो हजार या तीन हजार यूनिट के आधार पर संचालित किया जा रहा है उन्हें गांव की दूसरी दुकान में समायोजित किया जाएगा। सरकार के इस नये आदेश से अनेक नये लोगों को राशन दुकान संचालन का मौका मिलेगा।

कोटा चयन के नये मानक

-आवेदक की आयु 21 वर्ष और परिवार के किसी भी सदस्य के नाम दूसरी दुकान आवंटित न हो।

-आवेदक के विरूद्ध आपराधिक मामले पंजीकृत न हो और न ही किसी ऐसे मामले में दंड दिया गया हो।

-आवेदक को अब जिला अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र भी बनवाना होगा, इसके अभाव में आवंटन नहीं होगा।

-आवेदक ने हाईस्कूल या इसके समकक्ष कोई भी परीक्षा पास की हो।

-आवेदक के अथवा उसके परिवार के नाम पूर्व रहीं किसी दुकान को आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3-7 कार्रवाई न हुई हो।

-आवेदक किसी भी दशा में प्रधान का परिवारिक सदस्य न हो, अगर आवंटन पहले है और प्रधान बाद में बने तो कोटा निरस्त होगा। आरक्षण के लिए नया प्राविधान यह है

अनुसूचित जाति- 21 फीसद

अनुसूचित जनजाति- 02 फीसद

पिछड़ा वर्ग - 27 फीसद

आर्थिक कमजोर- 10 फीसद

उपरोक्त आरक्षण में ही होरिजेंटल आरक्षण होगा

संबंधित श्रेणी की महिलाओं के लिए - 20 फीसद

भूतपूर्व सैनिक, शहीद परिवारों के लिए - 05 फीसद

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या आश्रित के लिए- 05 फीसद

दिव्यांगों के लिए - 03 जिले में उचित दर बिक्री की दुकानें

कुल दुकाने- 1109

रिक्त चल रही- 23

अब आवंटन प्रक्रिया होगी- 23

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जीओ आ गया है, शासन ने अब दुकान आवेदन के लिए न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल निर्धारित की है। जो आवंटन पुराने समय हैं वह यथावत रहेंगे लेकिन जो भी दुकानें अब आवंटित की जाएगी उसमें नयी गाइड लाइन लागू की जाएगी। -अंजनी सिंह जिला पूर्ति अधिकारी

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